Rampur: पूर्व विधायक यूसुफ अली को मिली सेशन कोर्ट से राहत, जानें क्या था मामला
Rampur चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक अली युसूफ अली को सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। निचली अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के जिन चार मामलों में छह माह कारावास की सजा सुनाई थी उसकी अपील पर सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया है।
जागरण संवाददाता, रामपुर : चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक अली युसूफ अली को सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। निचली अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के जिन चार मामलों में छह माह कारावास की सजा सुनाई थी, उसकी अपील पर सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
बता दें, पूर्व विधायक को जिन चार मामलों में सजा हुई थी, वे वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान थाना मिलक खानम में दर्ज हुए थे। तब युसूफ अली चमरौआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे। उनके खिलाफ नौ जनवरी 2012 को अपर जिला सहकारी अधिकारी मोहम्मद कामिल ने मिलक खानम थाने में आचार संहिता उल्लंघन के चार मामले दर्ज कराए थे, जिसमें कहा था कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान माठखेड़ा, अहमदनगर और नूरपुर गांव में प्रत्याशी के बैनर और पोस्टर सरकारी संपत्ति (स्कूल और बिजली के खंभे) पर चस्पा थे।
उनके खिलाफ 127 क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में मुकदमा चला। 25 नवंबर 2022 को कोर्ट ने उन्हें चारों मामलों में दोषी मानते हुए छह-छह माह कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ पूर्व विधायक ने ऊपरी अदालत में अपील की थी। पूर्व विधायक के अधिवक्ता महबूब अली पाशा ने बताया कि अपील पर सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने फैसला सुनाया है, जिसमें पूर्व विधायक को चारों मामलों में बरी कर दिया है।