सेना के प्रति अमर्यादित बयानबाजी पर आजम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति
शासन ने सेना के जवानों पर अमर्यादित बयानबाजी के आरोप में सपा विधायक आजम खां के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मामला 2017 का है।
रामपुर (जेएनएन)। शासन ने सेना के जवानों के प्रति अमर्यादित बयानबाजी करने के आरोप में फंसे सपा विधायक आजम खां के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मामला मई 2017 का है। इस बयान के बाद भाजपा से जुड़े पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट कराई थी। रामपुर पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने बताया कि शासन से अनुमति मिल गई है।
पूर्व मंत्री के खिलाफ चार्जशीट
आकाश सक्सेना ने रिपोर्ट में कहा था कि सेना के जवान देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहूति देते हैं। उनकी वजह से देश सुरक्षित है। देश की एकता और अखंडता कायम है। सैनिकों के प्रति आजम का बयान मन को आघात पहुंचाने वाला है। ऐसे बयान सेना का मनोबल गिराते हैं। उनकी तहरीर पर 30 जून 2017 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने अपनी जांच में उस बयान की सीडी साक्ष्य के लिए प्राप्त की थी। सीडी को लखनऊ प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। जांच में पुष्टि हुई कि सीडी में आवाज आजम की ही थी। इस पर पुलिस ने मुकदमे में पूर्व मंत्री को आरोपित मानते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट लगा दी थी। धारा 153 ए लगी होने के चलते मुकदमा चलाने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई।
यह था मामला
आजम का विवादित बयान अप्रैल 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा पर नक्सलियों द्वारा सीआरपीएफ जवानों पर घात लगाकर किए गए हमले को लेकर था। महिला नक्सलियों ने हमले में शहीद हुए सैनिकों के गुप्तांग काट लिए थे। इस पर आजम ने कहा था कि अमर्यादित बयान दिया था।