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अब सपा सांसद आजम खां के रिसॉर्ट में नलकूप लगाने में अफसरों के खिलाफ होगी रिपोर्ट

सपा सांसद आजम खां के हमसफर रिसॉर्ट में नलकूप लगाने के मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष और तत्कालीन ईओ की गर्दन फंस गई है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 10:33 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 10:33 PM (IST)
अब सपा सांसद आजम खां के रिसॉर्ट में नलकूप लगाने में अफसरों के खिलाफ होगी रिपोर्ट
अब सपा सांसद आजम खां के रिसॉर्ट में नलकूप लगाने में अफसरों के खिलाफ होगी रिपोर्ट

रामपुर, जेएनएन। सपा सांसद आजम खां के हमसफर रिसॉर्ट में नलकूप लगाने के मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष और तत्कालीन ईओ की गर्दन फंस गई है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में भी डीएम ने अधिशासी अभियंता को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए कहा है।

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सपा सांसद के हमसफर रिसॉर्ट में पिछले दिनों अधिकारियों ने छापा मारा था। इसमें 30 लाख रुपये की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इस पर आजम की पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सरकारी नलकूप भी रिसॉर्ट में लगा मिला था। इसके अलावा पानी की टंकी भी बनी थी। इनका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा था। इसके साथ ही यहां पर सरकारी जमीन भी मिली थी, जिस पर वाद भी दायर किया गया है।

प्रशासन ने इस मामले में अब शिकंजा कस दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने हमसफर रिसोर्ट द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसडीएम सदर एवं तहसीलदार सदर को निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से लाभ लेने वाले तथा उस योजना में लाभ देने वाले दोषी कार्मिकों के विरुद्ध भी वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई के लिए अधिशासी अभियंता नलकूप खंड को निर्देशित किया गया है।

आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं आजम

आचार संहिता के मुकदमे में फंसे सांसद आजम खां बुधवार को कोर्ट में पेश हो सकते हैं। उनके खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट से इस संबंध में नोटिस जारी हुआ था। अदालत में सांसद के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है। यह मुकदमा लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार कोतवाली में दर्ज हुआ था। आरोप है कि चुनाव में प्रत्याशी रहते उन्होंने अनुमति से अधिक देर तक रोड शो किया था। अदालत ने पुलिस के जरिये नोटिस भिजवाया था, जिसे सांसद के आवास पर चस्पा किया गया था। नोटिस में सांसद को 11 सितंबर को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।


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