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सपा सांसद आजम खां के गैर जमानती वारंट

सपा सांसद आजम खां के गैर जमानती वारंट

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 11:01 PM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 06:06 AM (IST)
सपा सांसद आजम खां के गैर जमानती वारंट

जागरण संवाददाता, रामपुर : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत ने सांसद आजम खां के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खां सपा के टिकट पर पहली बार सांसद का चुनाव लड़े थे। चुनाव प्रचार के दौरान स्वार क्षेत्र में उन्होंने रोड शो किया था। रोड शो के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। आरोप है कि अनुमति में दिए गए समय से अधिक देर तक रोड शो निकाला गया था। इस पर पुलिस ने चार अप्रैल 2019 को सांसद आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मुकदमे में चार्जशीट लगा दी थी। षष्टम अपर जिला जज की अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। अदालत ने सांसद और जिलाध्यक्ष को समन भेजे। जिलाध्यक्ष तो कोर्ट में हाजिर हो गए और जमानत करा ली, लेकिन सांसद कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके बाद अदालत ने सांसद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए। इसके बाद भी तीन तारीखों पर सांसद कोर्ट नहीं आए। बुधवार को सांसद को कोर्ट में हाजिर होना था। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि इस बार भी सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत अब 26 नवंबर को सुनवाई करेगी।

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