लोक अदालत में निस्तारित मुकदमों की अपील नहीं
रामपुर लोक अदालत के जरिए निस्तारित होने वाले मुकदमों की कोई अपील नहीं होती है। ऐसे मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं।
जागरण संवाददाता, रामपुर : लोक अदालत के जरिए निस्तारित होने वाले मुकदमों की कोई अपील नहीं होती है। ऐसे मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं।
यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुराग शर्मा ने दी। वह शुक्रवार को पटवाई के ग्राम सूरजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित विधिक शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने शिविर में आए ग्रामीणों को कानून की जानकारियां दीं। बताया कि लोक अदालत ऐसा माध्यम हैं, जिसमें मुकदमा निस्तारित होने के बाद न किसी की जीत होती है और न हार। यहां मुकदमे आपसी सुलह से निबटाए जाते हैं। यहां निस्तारित मुकदमों की कोई अपील नही होती है और न्याय शुल्क भी वापस मिल जाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि इस एक्ट में खड़ी फसल पर पैमाइश नहीं होती है। उन्होंने सांप्रदायिक समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि सांप्रदायिक समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या विभाग की नहीं है। इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए समुदाय स्तर से लेकर प्रत्येक व्यक्ति, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया, एक्ट को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार विभागों, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक विभागों, न्यायालयों, चिकित्सकों, विद्यालयों, युवाओं सभी को आगे आना होगा। जनसामान्य एवं विशेष रूप से युवा वर्ग को लड़के-लड़कियों में भेदभाव को समझना होगा। लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव दिखने पर उसका विरोध करना होगा। शिविर में प्राधिकरण के कर्मचारी प्रताप सिंह, सत्यवीर मौर्य, पराविधिक स्वयं सेवक मुकेश सैनी, सुरेन्द कुमार, विजय कुमार, दलपत सिंह आदि उपस्थित रहे।
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