पूर्व विधायक समेत तीन सपाइयों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
पूर्व विधायक समेत तीन सपाइयों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
रामपुर : जौहर यूनिवर्सिटी गेट के सामने सांसद आजम समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच हुए बवाल में नामजद पूर्व विधायक विजय सिंह समेत तीन सपाइयों की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। इसके अलावा पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष अजहर खां की अग्रिम जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। 14 जुलाई को कांग्रेस नेताओं ने आलियागंज के किसानों के साथ गांव में धरना प्रदर्शन किया था। बाद में वे जुलूस लेकर यूनिवर्सिटी गेट के सामने आ गए थे। सड़क पर जाम लग गया था। उन्हें देख यूनिवर्सिटी के अंदर से सपाई भी बाहर आ गए। गेट के सामने दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। दोनों पक्षों में झड़प हो गई थी। बवाल की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया था। अगले दिन पुलिस ने कांग्रेसियों और सपाइयों के खिलाफ अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किए थे। सपाइयों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक विजय सिंह का नाम भी शामिल था। इस मुकदमे में पूर्व विधायक के साथ जिया और अनवार की ओर से अंतरिम जमानत अर्जी दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उधर, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब 27 जुलाई को सुनवाई करेगी।