नवाब खानदान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रशासन को अवगत कराया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पुलिस-प्रशासन को अवगत कराया
जागरण संवाददाता, रामपुर। रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खां की सम्पत्ति के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से पुलिस-प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। सम्पत्ति के हिस्सेदार पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के पीआरओ काशिफ खां ने फैसले की छायाप्रति जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को 52 साल पुराने विवाद का निबटारा करते हुए फैसला सुनाया था कि रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की जायदाद शरीयत के आधार पर वारिसान को तकसीम होगी। इसमें अरबों रुपये की सम्पत्ति शामिल है। कोठी खासबाग, सरकारी कुंडा, नवाब स्टेशन, लक्खी बाग और बेनजीर बाग के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सिविल अपील पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पूर्व सांसद बेगम नूर बानो और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां हिस्सेदार बन गए हैं। बंटवारा मुस्लिम पर्सनल के आधार पर होगा, जिसमें नवाब रजा अली खां के सभी वारिस जायदाद में हिस्सेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दो सितंबर 2019 तक जिला जज की कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने हेतु पक्षकारों से आवेदन करने को कहा है। पीआरओ काशिफ खां ने गुरुवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की छाया प्रति सौंपी। काशिफ खां ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रामपुर जिले की अरबों रुपये की सम्पत्ति के बंटवारे को लेकर है। इसलिए पुलिस-प्रशासन को तथ्यों से अवगत कराया गया है।
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