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दहेज हत्या में पति को 14 और सास को आठ साल की सजा

क्ष्य पेश किए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) विनोद कुमार ने पति अमजद को 14 साल का कठोर कारावास व चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है जबकि मृतका की सास तारा बी को आठ साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Jan 2020 11:13 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2020 06:02 AM (IST)
दहेज हत्या में पति को 14 और सास को आठ साल की सजा
दहेज हत्या में पति को 14 और सास को आठ साल की सजा

जागरण संवाददाता, रामपुर : दहेज हत्या के मुकदमे में अदालत ने पति को 14 साल और सास को आठ साल कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना भी डाला है। दहेज हत्या की घटना स्वार कोतवाली क्षेत्र की है।

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उत्तराखंड के जिला ऊधमसिंहनगर के आइटीआइ थाना क्षेत्र के कचनाल गौंसाई गांव निवासी नाहिद ने अपनी बहन सीमा का निकाह स्वार कोतवाली क्षेत्र के रायपुर चुन्नावाला गांव निवासी अमजद अली के साथ वर्ष 2014 में किया था। ससुराली शुरू से ही दहेज में कार की मांग करते थे। इसके लिए उसे परेशान करते थे। 23 अप्रैल 2016 को नाहिद को पता चला कि ससुरालियों ने उसकी बहन की दहेज के लिए हत्या कर दी है। उसने स्वार कोतवाली में बहन के पति अमजद, सास तारा बी, ननद व ननदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद पति और सास के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से दहेज हत्या के संबंध में साक्ष्य पेश किए।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिला विरुद्ध अपराध) विनोद कुमार ने पति अमजद को 14 साल का कठोर कारावास व चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है, जबकि मृतका की सास तारा बी को आठ साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


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