आजम खां के खिलाफ 29 मुकदमों में अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने की जमानत पर बहस किसानों की जमीनों पर कब्जे और किताब चोरी के मामलों में मांगी अग्रिम जमानत
रामपुर : सपा सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज 29 मामलों में अग्रिम जमानत पर एक साथ सुनवाई हुई। सांसद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बहस की। हालांकि जमानत पर कोई फैसला नहीं हो सका। सांसद की ओर से दाखिल जिन अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर मंगलवार को सुनवाई हुई, इनमें 28 जमीनों पर कब्जे से जुड़े मामले हैं। ये जमीनें आलियागंज के किसानों की हैं।
इन सभी किसानों का आरोप है कि सपा शासनकाल में मंत्री रहते आजम खां ने जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। जमीनों को अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। इसके अलावा एक मुकदमा मदरसा आलिया से किताबें चोरी का है, जो शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था। यह किताबें पुलिस ने पिछले दिनों जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से बरामद की थीं। सेशन कोर्ट में इन मामलों में अग्रिम जमानत पर बहस के लिए सांसद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं पूर्व सहायक महाधिवक्ता सुहेल खां पहुंचे। उन्होंने सभी मामलों को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि जमीनें खरीदी गई हैं।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) दलविदर सिंह डंपी और जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) अजय तिवारी ने बहस की। श्री तिवारी ने बताया कि बहस पूरी हो गई है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
सपाइयों को कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रामपुर : लूट के मुकदमों में आरोपित सपा नेताओं को अदालत से झटका लगा है। अदालत ने सपाइयों के 13 अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद उन्हें खारिज कर दिया है। जिन सपा नेताओं के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हुए हैं, उनमें पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, सांसद आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू और रानू खां शामिल हैं। सपा नेताओं के खिलाफ गंज कोतवाली में पिछले दिनों 10 मुकदमे दर्ज हुए थे। ये मुकदमे डूंगरपुर बस्ती के लोगों की ओर से कराए गए थे। आरोप है कि बस्ती में रहने वाले इन लोगों के घरों को अवैध बताते हुए सपा शासनकाल में बुलडोजर से तुड़वा दिया गया था। तब सपाइयों ने घर में घुसकर लोगों से मारपीट की थी और सामान लूट लिया था। लूट के इन मुकदमों में फंसे सपाई अग्रिम जमानत के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पूर्व पालिकाध्यक्ष के पांच, रानू खां के पांच और शानू खां के एक मामले में दाखिल अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।