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आजम खां के विरुद्ध भड़काऊ भाषण मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, अब छह मई को अभियोजन पेश करेगा गवाह

सपा नेता आजम खां के विरुद्ध भड़काऊ भाषण के एक मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण बार एसोसिएशन ने शोक स्वरूप कार्य नहीं किया। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए छह मई नियत की है। आजम खां के विरुद्ध भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है।

By Bhaskar Singh Edited By: Shivam Yadav Published: Thu, 25 Apr 2024 01:03 AM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2024 01:03 AM (IST)
आजम खां के विरुद्ध भड़काऊ भाषण मामले में नहीं हो सकी सुनवाई।

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां के विरुद्ध भड़काऊ भाषण के एक मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण बार एसोसिएशन ने शोक स्वरूप कार्य नहीं किया। इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए छह मई नियत की है। 

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आजम खां के विरुद्ध भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। तब आजम खां लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में भड़काऊ भाषण के मामले दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था। 

यह मुकदमा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला की शिकायत पर किया गया था। आप नेता का कहना था कि आजम खां ने 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय पर भाषण दिया था, जिसमें जनता को जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और नगर मजिस्ट्रेट के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया गया। 

भाषण में आजम खां ने कहा था कि यह चार अधिकारी रामपुर का माहौल खराब करने आए हैं। रामपुर को खून से नहलाने आए हैं। आप नेता की शिकायत पर पुलिस ने आजम खां के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। 

विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। अभियोजन की ओर से गवाही की प्रक्रिया चल रही है। बुधवार को सुनवाई होनी थी। 

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एक अधिवक्ता के निधन के कारण शोक स्वरूप कार्य नहीं किया गया। अब छह मई को सुनवाई होगी।


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