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जाली नोट के साथ पकड़े तीन लोगों को पांच साल कैद

रामपुर जाली नोटों के साथ 15 साल पहले पकड़े गए तीन लोगों को अदालत ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Nov 2021 10:26 PM (IST)Updated: Wed, 17 Nov 2021 10:26 PM (IST)
जाली नोट के साथ पकड़े तीन लोगों को पांच साल कैद
जाली नोट के साथ पकड़े तीन लोगों को पांच साल कैद

रामपुर : जाली नोटों के साथ 15 साल पहले पकड़े गए तीन लोगों को अदालत ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि 15 अप्रैल 2006 को एसओजी प्रभारी रहे राघवराम मिश्रा ने अपनी टीम के साथ हवालिया शहर चौकी के पास एक पार्क से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 50-50 रुपये के करीब एक दर्जन जाली नोट मिले थे। एसओजी ने चारों से पूछताछ के बाद उन्हें जाली नोट चलाने के लिए देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया था। पांचों के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना कर पांचों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त अथर की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे कुदरत की पत्रावली अलग कर दी गई। बाकी तीन शहर कोतवाली के ग्राम पसियापुरा का यासीन पहलवान तुर्क, मुहल्ला घेर मर्दान खां का तौसीफ और टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम कुआखेड़ा नगलिया कासिमगंज का जुल्फिकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि तीनों अंधेरा होने और बिजली न होने पर जाली नोटों को बाजार में चलाते थे। उन्होंने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए अधिक सजा की मांग की। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने मुकदमे में तीनों को दोषी मानते हुए पांच साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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