तंबाकू उत्पादों का सेवन करने में 17 पर जुर्माना
तंबाकू उत्पादों का सेवन करने में 17 पर जुर्माना
रामपुर : तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ सचल दल द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जुर्माना अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 17 लोग तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हुए पाए गए। उनसे कोटपा अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत 745 रूपये जुर्माना वसूल किया गया। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहाकार डॉ. शहजाद हसन खां ने बताया कि अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू उत्पाद का सेवन करना अपराध है। इसका उल्लघंन करने पर जुर्माने का प्रावधान है। भविष्य में भी सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाया जाएगा एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओम प्रकाश, डीआईओएस प्रतिनिधि सुधीर यादव, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सदस्य रिजवान मोहम्मद खां एवं अलतमश खां आदि रहे।
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