फहीम अंसारी ने जमा की जुर्माने की रकम Rampur news
सीआरपीएफ आतंकी हमले के मुकदमे में मुंबई के फहीम अंसारी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। उस पर 95 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला था।
रामपुर : सीआरपीएफ आतंकी हमले के मुकदमे में मुंबई के फहीम अंसारी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। उस पर 95 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला था। हालांकि वह सजा की अवधि से अधिक समय जेल में बिता चुका था। ऐसे में उसकी रिहाई होना तय थी। इसके लिए उसे सिर्फ जुर्माने की रकम जमा करनी थी। सोमवार को उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जुर्माने की रकम कोर्ट में जमा करा दी। अब मंगलवार को बरेली सेंट्रल जेल से उसकी रिहाई संभव है। गोरे गांव मुंबई के एमजी रोड मोतीनगर -2 की चाल नंबर 303 के रहने वाले फहीम अंसारी को पुलिस और एटीएस ने 10 फरवरी 2008 की रात रामपुर रोडवेज के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से स्टार-1 पिस्टल तीस बोर बरामद की थी, जिसकी स्लाइड पर टटारा शस्त्र फैक्ट्री पेशावर सीएएल-30 माऊजर अंकित था। उसके पास से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर-बीएम 6809341 भी बरामद हुआ था, जिस पर हस्सन हम्माद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ था। यह पहली नवंबर 2007 को जारी हुआ था, जिसकी वैधता अवधि 30 अक्तूबर 2012 तक थी। उसके पास से महत्वपूर्ण ठिकानों के नक्शे भी मिले थे और ट्रेन के टिकट मिले थे। इनके आधार पर उसका नाम सीआरपीएफ आतंकी हमले के मुकदमे में शामिल किया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हो सके, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट और पिस्टल की बरामदगी को बचाव पक्ष झूठा साबित नहीं कर सका। इस मामले में उसे अदालत ने 10 साल कैद और 95 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि वह जेल मेें 12 साल बिता चुका था। ऐसे में उसे सिर्फ जुर्माने की रकम जमा करनी थी। आतंकी हमले के मुकदमे में बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जमीर रिजवी ने बताया कि फहीम ने जुर्माने की रकम जमा करा दी है।