Move to Jagran APP

डूंगरपुर केस: आजम खां से जुड़े इस मामले में पिछले 5 महीनों में 5 मुकदमों में आ चुका है फैसला, 3 में बरी- दो में सजा

आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में डूंगरपुर प्रकरण के 12 मामले गंज कोतवाली में दर्ज हुए थे। इन सभी मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। अब तक पांच मामलों में निर्णय आ चुका है। इनमें वह तीन मामलों में बरी हो चुके हैं। पहले मामले का निर्णय 31 जनवरी 2024 काे हुआ था। इसमें आजम खां के अलावा भी कई लोग शामिल हैं।

By Bhaskar Singh Edited By: Nitesh Srivastava Mon, 10 Jun 2024 06:40 PM (IST)
डूंगरपुर केस: आजम खां से जुड़े इस मामले में पिछले 5 महीनों में 5 मुकदमों में आ चुका है फैसला, 3 में बरी- दो में सजा
आजम खां से जुड़े इस मामले में पिछले 5 महीनों में 5 मुकदमों में आ चुका है फैसला

जागरण संवाददाता, रामपुर। डूंगरपुर प्रकरण के पांच मामलों में न्यायालय का फैसला आ चुका है। ये फैसले पांच माह में हुए हैं। इनमें एक मामले में तो 11 दिन पहले आजम खां को 10 साल कारावास और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। यह आजम खां को अब तक हुई सबसे बड़ी सजा है। उनके साथ बरेली के थाना इज्जतनगर में ग्राम कंजा निवासी बरकत अली ठेकेदार को भी सात साल के कारावास और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई थी। यह सजा 30 मई को सुनाई गई थी।

आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में डूंगरपुर प्रकरण के 12 मामले गंज कोतवाली में दर्ज हुए थे। इन सभी मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। अब तक पांच मामलों में निर्णय आ चुका है। इनमें वह तीन मामलों में बरी हो चुके हैं। पहले मामले का निर्णय 31 जनवरी 2024 काे हुआ था।

इसमें आजम खां के अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष अजहर खां, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओमेंद्र चौहान समेत अन्य सपाई आरोपित थे।

इसमें आरोप था कि डूंगरपुर में आसरा आवास बनाने के नाम पर गरीब लोगों के घरों को जबरन खाली कराया गया था। लूटपाट की गई थी। उनके घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था इस मामले में न्यायालय ने सभी को बरी कर दिया है।

दूसरे मामले में 18 मार्च को फैसला आया, जिसमें आजम खां को सात साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में उनके करीबी रहे पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां और बरेली के ठेकेदार बरकत अली को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी।

21 मार्च को डूंगरपुर प्रकरण के तीसरे मामले में फैसला आया। इसमें आजम के अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर खां, सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र चौहान, दारोगा फिरोज खां आदि नामजद थे। सभी को न्यायालय ने बरी कर दिया था।

यह भी पढ़ें: Azam Khan: आजम खां समेत छह लोगों को राहत, डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में हुए दोषमुक्त

तीसरे मामले में न्यायालय ने 30 मई को फैसला आया था, जिसमें आजम खां को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। सोमवार 10 जून को फिर निर्णय हुआ।

इस बार आजम खां समेत फसाहत अली खां शानू, शाहजेब खां, बरकत अली, इमरान और इकराम को बरी कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना का कहना है कि डूंगरपुर प्रकरण के एक अन्य मामले में भी जल्द फैसला आ सकता है। यह मुकदमा इदरीस की ओर से दर्ज हुआ था। इसमें गवाही की प्रकिया पूरी हो चुकी है। पत्रावली अंतिम बहस पर आ आ गई है।