हादसे में महिला की मौत को साबित नहीं कर पाया अभियोजन पक्ष, बाइक सवार कोर्ट से बरी
रामपुर : सड़क हादसे में महिला की मौत के लिए जिम्मेदार युवक को अदालत ने बरी कर दिया ह
By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Sep 2018 09:40 PM (IST)Updated: Fri, 21 Sep 2018 09:40 PM (IST)
रामपुर : सड़क हादसे में महिला की मौत के लिए जिम्मेदार युवक को अदालत ने बरी कर दिया है। हादसा 23 मई 2014 को खजुरिया थाना क्षेत्र में हुआ था। धीमरी की गोटिया गांव की सोमवती पत्नी मुकुट लाल घर के सामने खड़ी थी। धीमरी गांव का नियाज अहमद बाइक से वहां से गुजरा। उसकी बाइक से टकराकर महिला की मौत हो गई थी। मृतका के बेटे वीरेंद्र कुमार ने घटना की रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अकील अहमद ने बहस की। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष घटना को साबित नहीं कर सका। इस पर अदालत ने बाइक सवार को दोषमुक्त कर दिया है।
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