अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार हो रहे प्रयास: डीएम
अदालत ने उस पर हत्या के मामले में फांसी के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना और अपहरण के मामले में सात साल कठोर करावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि से आधी राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
रामपुर : जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने कहा कि छह साल की बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या करना जघन्य अपराध है। इस मामले में अपराधी को सजा दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष ने पूरी पैरवी की। पुलिस ने भी गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने में तेजी दिखाई। इसी का नतीजा रहा कि अपराधी को अदालत ने छह माह के अंदर ही फांसी की सजा सुना दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जघन्य अपराधों में सजा दिलाने के लिए पहले से ही सख्त निर्देश दे रखे हैं। दुष्कर्म और हत्या के मामलों में तो तमाम आला अधिकारियों के साथ ही शासन स्तर से मानिटरिग की जा रही है। रामपुर में फांसी की सजा होने से दूसरे अपराधियों को भी सबक मिलेगा और जघन्य अपराधों में कमी भी आएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कोई भी अपराधी सजा से बचने न पाए। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को मिलेगी
रामपुर : दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने नाजिल को फांसी की सजा देने के साथ ही उस पर जुर्माना भी डाला है, जिसकी आधी धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। अदालत ने उस पर हत्या के मामले में फांसी के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना और अपहरण के मामले में सात साल कठोर करावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि से आधी राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।