Move to Jagran APP

बिना लाइसेंस चल रही ई-रिक्शा फैक्ट्री पकड़ी

रामपुर : अफसरों ने गुरुवार को सीआरपीएफ गेट नंबर तीन के पास छापा मारकर बिना लाइसेंस

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Apr 2018 10:54 PM (IST)Updated: Thu, 19 Apr 2018 10:54 PM (IST)
बिना लाइसेंस चल रही ई-रिक्शा फैक्ट्री पकड़ी
बिना लाइसेंस चल रही ई-रिक्शा फैक्ट्री पकड़ी

रामपुर : अफसरों ने गुरुवार को सीआरपीएफ गेट नंबर तीन के पास छापा मारकर बिना लाइसेंस चल रही ई-रिक्शा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। परिवहन विभाग, सेल टैक्स और लेबर विभाग ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर ¨सह ने बुधवार को यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अफसरों की मी¨टग ली थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि एक सप्ताह के अंदर शहर में चल रही ई-रिक्शाओं का पंजीकरण करा दिया जाए। इसके बाद बिना पंजीकरण चलने वाली रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी दौरान प्रशासन को पता लगा कि सीआरपीएफ गेट नंबर तीन के पास ¨प्रस अजीज के नाम से ई-रिक्शा बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इस पर नगर मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश तिवारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने पाया कि 20 श्रमिक ई-रिक्शा एसेम्बिल करने का काम कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिक से लाइसेंस मांगा तो वह लाइसेंस नहीं दिखा सका। उसने बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। नगर मजिस्ट्रेट ने बिना लाइसेंस ई-रिक्शा फैक्ट्री पाए जाने पर एआरटीओ सतीश कुमार, सहायक श्रमायुक्त वीरेंद्र कुमार व सेल टैक्स के अधिकारी को भी बुला लिया। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि लेबर का पंजीकरण न होने पर सहायक श्रमायुक्त ने नोटिस जारी किया है, जबकि एआरटीओ ने परिवहन नियमों का पालन न होने पर नोटिस दिया है। इसी तरह वाणिज्य कर विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस दिया है। फैक्ट्री मालिक ने लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है, । लाइसेंस पूना से मंजूरी के बाद प्रदेश सरकार के पास आएगा और शासन की अनुमति के बाद लाइसेंस मिल पाएगा, लेकिन उसके पास वाणिज्य कर विभाग का रजिस्ट्रेशन था, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.