Move to Jagran APP

धोखाधड़ी के मुकदमे में फंसे आजम के करीबी को हाईकोर्ट से राहत

या गया क्योंकि शाहजेब खां सपा सांसद आजम खां के करीबी हैं। इन दिनों पुलिस उनके और उनके करीबी लोगों पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज कर रही है। अधिवक्ता ने बताया कि इन दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 02 Oct 2019 11:55 PM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 06:21 AM (IST)
धोखाधड़ी के मुकदमे में फंसे आजम के करीबी को हाईकोर्ट से राहत
धोखाधड़ी के मुकदमे में फंसे आजम के करीबी को हाईकोर्ट से राहत

जागरण संवाददाता, रामपुर : बेटी के ससुरालियों का मकान कब्जाने के आरोप में फंसे शाहजेब खां और उनके परिवार को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शाहजेब खां सपा सांसद आजम खां के करीबियों में हैं। उनकी बेटी की ससुराल दिल्ली में है। उनकी समधन सरताज ने पिछले दिनों शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में उनकी पत्नी नरगिस, बेटी और दामाद को भी नामजद किया था। मुकदमे में कहा है कि उन्होंने दिल्ली में एक मकान खरीदा था। समधी ने धोखाधड़ी करके उसकी रजिस्ट्री अपनी पत्नी नरगिस के नाम करा ली। इसके अलावा बहू शादी में चढ़ाए गए जेवर और नकदी समेत 15 लाख का माल ले गई, जिसे अपने मायके वालों को दे दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद के करीबी हाईकोर्ट चले गए। अधिवक्ता हाजी कमाल अख्तर के माध्यम से पुलिस द्वारा दर्ज की रिपोर्ट को चुनौती दी। अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी। कहा कि वादी पक्ष ने दहेज के उनकी बेटी को घर से निकाल दिया था, जिसका मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे से बचने के लिए फर्जी रिपोर्ट कराई है। इसके लिए पुलिस ने नियमों को ताक पर रख दिया। घटनास्थल दिल्ली का होने के बावजूद यहां मुकदमा दर्ज किया और विवेचना भी शुरू कर दी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया, क्योंकि शाहजेब खां सपा सांसद आजम खां के करीबी हैं। इन दिनों पुलिस उनके और उनके करीबी लोगों पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज कर रही है। अधिवक्ता ने बताया कि इन दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.