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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 05, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

शत्रु संपत्ति मामला: आजम खां की पत्नी तजीन फातमा, बेटे और बहन की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ी

Published: Wed, 05 Mar 2025 06:20 PM (IST)

सपा नेता आजम खां की पत्नी और पूर्व सांसद तजीन फातमा बेटे अदीब और बहन निगहत अखलाक को शत्रु संपत्ति ...और पढ़ें

शत्रु संपत्ति मामले में आजम खां की पत्नी और बड़े बेटे की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ी। (तस्वीर जागरण)
शत्रु संपत्ति मामले में आजम खां की पत्नी और बड़े बेटे की अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ी। (तस्वीर जागरण)

HighLights

  1. शत्रु संपत्ति मामले में आजम खां की पत्नी और बड़े बेटे अंतरिम जमानत 11 मार्च तक बढ़ी
  2. अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते स्थायी जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर। (Azam Khan) शत्रु संपत्ति से संबंधित अभिलेख खुर्द बुर्द मामले में आरोपित बनाए गए सपा नेता आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद तजीन फातमा, बड़े बेटे अदीब और बहन निगहत अखलाक की अंतरिम जमानत अवधि अब 11 मार्च तक बढ़ गई है।

बुधवार को तीनों की स्थायी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। इसके लिए तीनों न्यायालय में पेश हुए। उनके अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि हड़ताल के कारण स्थायी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी और न्यायालय ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है।

पांच साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा

यह मुकदमा रिकॉर्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में नौ मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया था। इसमें शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का आरोप है।

2006 में संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज हुई

यह शत्रु संपत्ति आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास थी, जो इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के समय देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। वर्ष 2006 में यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई थी।

बाद में जौहर ट्रस्ट के सदस्य भी आरोपित बनाए गए

भूमि के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला था कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर शत्रु संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के लिए आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया था। रिकॉर्ड के पन्ने फटे हुए पाए गए थे। इसमें आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला समेत जौहर ट्रस्ट के अन्य सदस्य आरोपित बनाए गए।

ट्रस्ट में ज्यादातर आजम के परिवार के लोग हैं

ट्रस्ट में ज्यादातर लोग आजम खां के परिवार के हैं। इसमें अब्दुल्ला की जमानत अर्जी 18 फरवरी को मंजूर हुई थी, जबकि अगले दिन डॉ. तजीन फात्मा, अदीब आजम और निगहत अखलाक की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर हुई थी। तीनों की अंतरिम जमानत अवधि पांच मार्च तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।

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कुछ दिनों पहले जेल से घर आए अब्दुल्ला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम सवा सोलह माह बाद बीते दिनों जेल से बाहर आए। उनके घर के पास जमा लोगों ने उनका स्वागत किया था। बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों पर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने कहा था कि गाड़ियों की जांच की जाएगी।