लूटपाट और हत्या के मुकदमे में आजम की जमानत अर्जी मंजूर
यतीमखाना प्रकरण में दर्ज हुए थे दर्जन भर मुकदमे एक मुकदमे में पहले भी हो चुकी है जमानत अर्जी मंजूर
जागरण संवाददाता, रामपुर : यतीमखाना प्रकरण के एक और मुकदमे में सांसद आजम खां को राहत मिल गई है। लूटपाट और हत्या के मुकदमें में अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
यतीमखाना प्रकरण में सांसद के खिलाफ करीब एक दर्जन मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज हुए थे। सपा शासनकाल में यतीमखाना बस्ती के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया था। इनमें एक मुकदमा यतीमखाना बस्ती घोसियान के जाकिर पुत्र अत्तन ने कराया था। आरोप था कि 15 अक्टूबर 2016 को सुबह छह बजे तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां पुलिस फोर्स और सपाइयों को लेकर उनके घर आए थे। सभी ने मुझे और मेरे परिवार वालों को घसीटकर घर से निकालना शुरू कर दिया। उन्हें और उनकी मां शहजादी को पीटा, जिससे उनकी मां घायल हो गई थीं। पिटाई से घायल उनकी मां की दो दिन बाद मौत हो गई थी। उन्होंने रिपोर्ट में घर का कीमती सामान और रुपये लूटने, मकान पर बुलडोजर चलाने और दो भैंस खोल ले जाने का भी आरोप लगाया था। इस मुकदमे में सांसद की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।
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पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में आजम व अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज
रामपुर : पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटा अब्दुल्ला धोखाधड़ी के मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद हैं। धोखाधड़ी के जिस मुकदमे में तीनों जेल में हैं, वह अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। आरोप है कि अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए कई फर्जी दस्तावेज लगाए गए थे। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड बनवाने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला आरोपित हैं, जबकि पैनकार्ड मामले में सांसद और उनके पुत्र दोनों को नामजद किया गया। दोनों ही मुकदमों में जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।