रामपुर क्वालिटी बार प्रकरण: कोर्ट नहीं पहुंचे सभी आरोपित; अब 22 को होगी सुनवाई
रामपुर में सपा महासचिव आजम खां के खिलाफ क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में बुधवार को सुनवाई टल ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।
HighLights
आजम खां के खिलाफ क्वालिटी बार जमीन मामले की सुनवाई टली।
कुछ आरोपितों की अनुपस्थिति के कारण आरोप तय नहीं हो सके।
मामले की अगली सुनवाई अब 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई।
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जमीन कब्जाने में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मुकदमे में आजम खां समेत 13 लोग आरोपित हैं। आजम खां रामपुर जेल से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में उपस्थित हुए, लेकिन कुछ आरोपित न आने से आरोप तय नहीं हो सके। अब 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
प्रकरण में 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 2014 में सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम ने जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह पत्नी फात्मा को 1200 रुपये किराये पर दिलवा दी थी। बाद में बेटे को भी सहकिरायेदार दिखाया।
उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ था। पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी पूर्व सांसद डा. तंजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामजद किया था। विवेचना में बोर्ड के डायरेक्टर और फिर आजम खां के नाम भी प्रकरण में शामिल कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुए थे।
