Azam Khan Case: दो पैन कार्ड मामले में हाई कोर्ट से राहत, आजम और अब्दुल्ला की जेल से रिहाई का रास्ता साफ
हाई कोर्ट से दो पैन कार्ड मामले में राहत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला ...और पढ़ें

आजम खान और अब्दुल्ला आजम
जागरण संवाददाता, रामपुर। हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले आजम खान 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जेल से बाहर आए थे।
तब आजम खान और अब्दुल्ला ने अपने सभी मामलों में जमानत करा ली थी, लेकिन 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल से दोनों को सात साल की सजा हो गई थी। इस पर दोनों को दोबारा जेल जाना पड़ा।
जेल जाने के बाद दोनों ने सभी मुकदमों में अपनी जमानतें तुड़वा ली थीं। अब दो पैन कार्ड मामले में हाई कोर्ट से राहत मिलने पर उनके अधिवक्ता फिर से सभी मामलों में वापस जमानती दाखिल कर उन्हें बाहर निकालने में जुट गए हैं।
आजम खान के अधिवक्ता काशिफ खां का कहना है कि अभी हाई काेर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने पर वापस जमानती दाखिल किए जाएंगे।
आजम खान के 107 मुकदमों में जमानती दाखिल होने हैं, जबकि अब्दुल्ला के भी 58 मामलों में जमानती दाखिल होंगे। उनका कहना है कि ईडी द्वारा दर्ज कराए मामले से आजम खान के जेल से बाहर आने में कोई दिक्कत नही होगी।
