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राजस्व परिषद ने आजम को जारी किया नोटिस

रामपुर : मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ राजस्व परि

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Mar 2018 09:17 PM (IST)Updated: Wed, 14 Mar 2018 09:17 PM (IST)
राजस्व परिषद ने आजम को जारी किया नोटिस
राजस्व परिषद ने आजम को जारी किया नोटिस

रामपुर : मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ राजस्व परिषद इलाहाबाद ने नोटिस जारी किया है। आठ दिन पहले परिषद में उनके खिलाफ 10 मुकदमे दायर कराए गए थे। उनपर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बिना अनुमति दलितों की जमीन खरीदने का आरोप है।

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जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर आजम खां के खिलाफ पहले भी राजस्व परिषद में चार मुकदमे दायर हो चुके हैं। उनपर कुल 14 मुकदमे दायर हैं। लघु उद्योग भारती एवं इंडियन इंटस्ट्रीज एसोसिएशन रामपुर के अध्यक्ष आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि यूनिवर्सिटी के लिए अनुसूचित जाति के लोगों से बिना परमीशन के जमीन खरीदी गई। इस मामले में जांच पड़ताल के बाद मंडलायुक्त राजेश कुमार ¨सह ने पिछले दिनों राजस्व परिषद में ही वाद दायर कराने को कहा। जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता दीपक सक्सेना ने परिषद में 10 मुकदमे दायर कराए गए। आजम खां पर आरोप है कि उन्होने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से यूनिवर्सिटी के लिए दलितों की जो जमीन खरीदी, उसमें नियमों

का पालन नहीं किया गया। दलितों को पट्टे में जमीन मिली थी, जिसे बेचने का उन्हे अधिकार नहीं था। दलित की जमीन बेचने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना भी जरूरी है, लेकिन डीएम से अनुमति नहीं ली गई। इसपर तहसीलदार ने 2013 में ही अपील भी दायर की थी, लेकिन उपजिलाधिकारी और मंडलायुक्त ने निष्पक्ष न्यायिक मस्तिष्क से विचार किए बिना निर्णय पारित कर दिया। जिलाधिकारी का आदेश नहीं था, लेकिन यह कह दिया गया कि आदेश कहीं गुम हो गया है और इसे मंडलायुक्त ने मान भी लिया। उन्होने मंडलायुक्त के सात नवंबर 2013 को दिए आदेश को निरस्त करने की मांग की है।


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