कुर्की नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए आजम
कुर्की नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए आजम
जागरण संवाददाता, रामपुर : धोखाधड़ी के मुकदमे में कुर्की नोटिस और मुनादी कराने के बाद भी सांसद आजम खां कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अदालत (एमएलए एमपी स्पेशल कोर्ट) अब 20 फरवरी को सुनवाई करेगी। धोखाधड़ी का यह मुकदमा सांसद के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि सांसद और उनकी पत्नी ने बेटे के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सांसद और उनकी पत्नी ने शपथ पत्र देकर गलत तथ्य पेश किए हैं। पुलिस ने इस मुकदमे में सांसद, उनकी पत्नी विधायक तजीन फात्मा और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने अप्रैल 2019 में तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद से ही अदालत में मुकदमा विचाराधीन है। इस मुकदमे में तीनों न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न ही जमानत कराई।
इस पर अदालत ने तीनों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करते हुए धारा 82 के नोटिस जारी किए थे। नौ जनवरी को पुलिस ने सांसद के घर के आसपास मुनादी भी कराई थी। मंगलवार को इस मुकदमे में सुनवाई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि तीनों आरोपितों में कोई भी कोर्ट नहीं पहुंचा। हालांकि सांसद और उनके बेटे की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद ही कुर्की के मामले में अदालत कोई आदेश करेगी।