आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमे में कुर्की की प्रकिया शुरू
जागरण संवाददाता रामपुर मुकदमों की सुनवाई के लिए अदालत में हाजिर न होने पर सांसद आजम खां के खिलाफ एक और मामले में कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर जिला जज षष्टम न्यायालय से सांसद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में धारा
जागरण संवाददाता, रामपुर : मुकदमों की सुनवाई के लिए अदालत में हाजिर न होने पर सांसद आजम खां के खिलाफ एक और मामले में कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर जिला जज षष्ट्म न्यायालय से सांसद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में धारा 82 के नोटिस जारी हुए हैं। इससे पहले तीन अन्य मामलों में भी उनके खिलाफ यह नोटिस जारी हो चुके हैं। पुलिस शहर में मुनादी भी करा चुकी है। अब जिस मामले में नोटिस हुए हैं, वह लोकसभा चुनाव के दौरान का है।
चुनाव प्रचार के दौरान स्वार क्षेत्र में उन्होंने रोड शो किया था। रोड शो के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। आरोप है कि अनुमति में दिए गए समय से अधिक देर तक रोड शो निकाला गया था। इस पर पुलिस ने चार अप्रैल 2019 को आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मुकदमे में चार्जशीट लगा दी थी। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। अदालत ने सांसद को समन भेजे। इसके बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर तीन बार जमानती वारंट जारी किए गए।
इसके बाद भी सांसद के हाजिर न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। शनिवार को भी इस मुकदमे की सुनवाई हुई, लेकिन सांसद कोर्ट नहीं पहुंचे।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि अदालत ने सांसद के खिलाफ कुर्की से पहले धारा 82 के नोटिस जारी कर दिए हैं। यह नोटिस उनके आवास पर चस्पा किया जाएगा। इससे पहले तीन मामलों में भी हो चुके हैं नोटिस जारी
सांसद पर दर्ज मामलों में ज्यादातर कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सांसद हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे पहले अदालत तीन अन्य मामलों में कोर्ट में हाजिर न होने पर सांसद के खिलाफ धारा 82 के तहत नोटिस जारी कर चुकी है। इसमें एक मामला गंज कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड निवासी आरिफ रजा की ओर से जुड़ा है। वह सांसद के पड़ोसी भी हैं। उन्होंने गंज कोतवाली में सांसद समेत कई लोगों के खिलाफ धमकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अन्य आरोपित इसमें जमानत करा चुके हैं, जबकि सांसद ने अभी तक जमानत नहीं कराई है।
दूसरा मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है। सांसद अपनी गाड़ी से मतदान केंद्र के अंदर तक गए थे। वहां मीडिया से वार्ता भी की थी। पुलिस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मुकदमा दर्ज किया था। इसमें भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें भी सांसद ने जमानत नहीं कराई थी और न ही कोर्ट में हाजिर हो रहे थे। इस मामले में हाईकोर्ट से प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। तीसरा मामला सांसद के बेटे अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। इसमें सांसद के अलावा उनके बेटे और पत्नी विधायक तजीन फात्मा भी आरोपित हैं। अदालत ने तीनों के खिलाफ ही कुर्की से पहले धारा 82 के नोटिस जारी किए थे। इसमें पुलिस ने मुनादी भी कराई थी।