चार निर्माता कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना
मन्ना पेड़ा पर भी एक लाख का जुर्माना निर्धारित खाद्य पदार्थ अवमानक पाए जाने पर एडीएम प्रशासन ने की कार्रवाई
रायबरेली : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से दायर मुकदमों की सुनवाई में एडीएम प्रशासन कोर्ट ने जुर्माना लगाया। चार निर्माता कपंनियों पर चार लाख समेत खाद्य कारोबारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। सभी को एक माह में धनराशि जमा करनी होगी।
घुरवारा स्थित प्रमोद कुमार की दुकान से लिया गया पामोलिन ऑयल का नमूना अवमानक पाया गया। आरोपित पर पांच हजार, थोक विक्रेता साहू ट्रेडर्स सराय दिलावर पर 10 हजार रुपये और निर्माता श्री सिद्ध विनायक उद्योग कानपुर पर एक लाख रुपया जुर्माना लगाया गया। मुंशीगंज स्थित राकेश किराना स्टोर से लिया गया खाद्य पदार्थ अवमानक मिला। इनपर पर दो हजार और विनिर्माता नारायण ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पर एक लाख रुपये जुर्माना लगा। मन्ना पेड़ा डलमऊ से लिया गया खोवा का नमूना अवमानक पाया गया था। कारोबारकर्ता मुकेश कुमार पर एक लाख, नाथ किराना स्टोर घंटाघर से पतीशा रोल का नमूना मिसब्रांड होने पर जितेंद्र कुमार पर पांच हजार और विनिर्माता शिव ट्रेडर्स लखनऊ पर एक लाख और कठगर से एक गाड़ी से ले जाइ जा रही सेवई का नमूना मिसब्रांड होने पर अरुण कुमार पर पांच हजार और कौशल्या फूड्स कानपुर पर एक लाख रुपया जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा गुरुप्रसाद पर दो हजार, न्यू नरेश स्वीट्स के योगेंद्र प्रताप सिंह पर पांच हजार और मालिक धर्मेश कुमार पर 10 हजार, हरिश्चंद्र पर 20 हजार, विजय कुमार पर पांच हजार जुर्माना लगा। पवन कुमार पर दो हजार, राजेश कुमार यादव 25 हजार, बाला प्रसाद मौर्य 30 हजार, विजय बहादुर पांच हजार और कानपुर की इडिबल प्राइवेट लिमिटेड पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि सभी से एक माह के अंदर जुर्माने की राशि वसूली जाएगी।