गवाह नहीं पेश करने पर एसपी को नोटिस जारी
17 साल पुराने मामले में गवाह न पेश करने पर एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्नयायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी की है
रायबरेली : 17 साल पुराने मामले में गवाह न पेश करने पर एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्नयायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी की है। मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी।
मामला 15 अप्रैल 2003 का है। पूर्व विधायक राम लाल अकेला, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पप्पू लोहिया, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम बहादुर यादव सहित 19 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली मे मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि धारा 144 का उल्लंघन करते हुए आरोपितों ने जुलूस निकाल कर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की थी। यह मुकदमा तत्कालीन सदर कोतवाल राजकुमार तिवारी ने दर्ज कराई थी। कई बार गवाहों को नोटिस जारी हुई। 13 साल में कई आरोपियों का देहांत भी हो चुका है। गवाह न पेश करने पर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर इंसपेक्टर राजकुमार तिवारी, कांस्टेबल मोहन प्रसाद, हेड मोहर्रिर रामनरेश सिंह, उप निरीक्षक दधिबल तिवारी को पेश करने के आदेश जारी किया है। बछरावां के पूर्व विधायक के खिलाफ चल रहे मुकदमे में गवाह न पेश करने पर न्यायालय ने दो जनवरी को पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजी गई थी। शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि 5 फरवरी वादी मुकदमा और गवाहों के बयानों के लिए नियत है।
सदर विधायक को मिला मौका रायबरेली : चुनाव आचार सहिंता उल्लंघन के मामले मे सदर विधायक अदिति सिह और पूर्व बसपा प्रत्याशी शहबाज खान शुक्रवार को एमपीएमएल कोर्ट मे उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा गवाहों के बयान व आरोपों से अवगत कराया गया। विधायक ने आरोपों का खंडन करते हुए बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नागेंद्र बहादुर सिंह ने साक्ष्य व सफाई का अवसर मांगा। बचाव पक्ष को मौका देते हुए न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने सफाई साक्ष्य के लिए 5 फरवरी की तिथि नियत की है। मामला 18 जनवरी 2017 का है। चुनाव आचार सहिता के दौरान लोहानीपुर तिराहा के पास कांग्रेस व बसपा पार्टी के पर्चे बैनर झंडियां पाए जाने पर तत्कालीन सदर कोतवाल सुधीर चंद्र पांडेय ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पैरवी शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह ने की।