त्योहार में ट्रेन से सफर के दौरान रहें अलर्ट, रेलवे लागू करेगा नई व्यवस्था; यात्रा में ये जरूरी दस्तावेज साथ रखना जरूरी
रेलवे त्योहारी सीजन में 1 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट जांच अभियान चलाएगा। यात्रियों को यात्रा के दौरान ...और पढ़ें

HighLights
1 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट जांच अभियान।
यात्रियों को मूल पहचान पत्र और पात्रता दस्तावेज साथ रखने होंगे।
कंसेंशन और कोटे के दुरुपयोग पर रोक लगाना मुख्य उद्देश्य।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने टिकट जांच को लेकर सख्ती शुरू करने की तैयारी की है। एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान यात्रियों के टिकट की वैधता के साथ मूल पहचान पत्र और पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच होगी। ऐसे में अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को टिकट के साथ निर्धारित मूल पहचान पत्र रखना होगा।
मुख्य टिकट निरीक्षक आर बी यादव ने बताया कि कंसेशन या निर्धारित रिजर्वेशन कोटे के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए संबंधित मूल दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। एक से अधिक यात्रियों के लिए टिकट बुक होने पर टिकट में शामिल कम से कम एक यात्री के पास निर्धारित मूल पहचान पत्र होना जरूरी है।
इन यात्रियों की भी होगी जांच
दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर यात्रियों को रेलवे के नियमों के तहत बिना वैध टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है। जिन्होंने बताया कि विशेष अभियान में कंसेशन, निर्धारित कोटे, ई-पास और पीटीओ के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों की भी जांच होगी।
ई-पास या पीटीओ से यात्रा करने वालों को मूल पहचान पत्र रखने के साथ यात्रा शुरू करने से पहले उसे निर्धारित प्राधिकारी से नियमों के अनुसार एक्सचेंज कराना होगा। अनारक्षित टिकटों की भी जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर टिकट चेकिंग स्टाफ टीटीई एप के माध्यम से टिकट की प्रमाणिकता और वैधता की जांच कर सकेगा।
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अभियान का उद्देश्य टिकट और आरक्षण से जुड़ी अनियमितताओं, राजस्व की क्षति तथा कंसेशन और पास के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। यात्रा में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार का फोटो पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का फोटो पहचान पत्र, फोटोयुक्त राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक और बैंक का लैमिनेटेड फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड जैसे निर्धारित पहचान पत्र मान्य हैं।
