कानूनी जीत के बाद चंद्रशेखर रस्तोगी ने संभाली अध्यक्ष की कुर्सी, अब वित्तीय अधिकारों का इंतजार
हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद चंद्रशेखर रस्तोगी ने रायबरेली नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि, उन्हें ...और पढ़ें

HighLights
हाईकोर्ट से राहत के बाद चंद्रशेखर रस्तोगी ने पदभार संभाला।
रायबरेली नगर पंचायत अध्यक्ष बने, पर वित्तीय अधिकार लंबित।
जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने पर पहले हटाए गए थे।
संवाद सूत्र, रायबरेली। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शनिवार को चंद्रशेखर रस्तोगी ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार राय सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें कार्यालय तक लेकर पहुंचे। हालांकि, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बावजूद उन्हें अभी वित्तीय अधिकार नहीं मिल सके हैं।
नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी प्रियंका तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए चंद्रशेखर रस्तोगी को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया गया। इसके बाद उन्होंने नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की।
उन्होंने संबंधित व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के संबंध में कर्मचारियों से जानकारी भी ली। गोलू रस्तोगी, अशोक रस्तोगी, निरंकार रस्तोगी, राजेंद्र यादव, राजेंद्र सोनकर, दिनेश कुमार, अविनाश यादव, संजय मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
शासन के निर्देश के बाद तय होगी आगे की प्रक्रिया
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि चंद्रशेखर रस्तोगी को वित्तीय अधिकार दिए जाने के संबंध में शासन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया है। शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद भी वित्तीय अधिकारों का मामला शासन स्तर पर लंबित है। ऐसे में नगर पंचायत के वित्तीय कार्यों के संचालन और प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर शासन के अगले निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।
जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने पर हुई थी कार्रवाई
चंद्रशेखर रस्तोगी का जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने के आधार पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इस संबंध में 29 दिसंबर 2025 को पारित आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। करीमगंज निवासी चंद्रशेखर रस्तोगी ने बर्खास्तगी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
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मामले की सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी संबंधी आदेश के संचालन और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। न्यायालय के इसी आदेश के अनुपालन में चंद्रशेखर रस्तोगी ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली।
