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होटल के गोदाम में मिले बिना लाइसेंस के 52 कामर्शियल सिलिडर

- इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज की शिकायत पर एसडीएम सदर ने मारा छापा सिलिडर जब्त - घरेलू हो या कामर्शियल सिलिडर एक जगह पर 100 किलोग्राम से ज्यादा रखना अवैध

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Jul 2021 11:54 PM (IST)Updated: Sun, 25 Jul 2021 11:54 PM (IST)
होटल के गोदाम में मिले बिना लाइसेंस के 52 कामर्शियल सिलिडर
होटल के गोदाम में मिले बिना लाइसेंस के 52 कामर्शियल सिलिडर

रायबरेली : राना नगर में एक होटल के गोदाम में एसडीएम ने छापा मारकर 52 कामर्शियल सिलिडर जब्त किए हैं। इन सिलिडरों का लाइसेंस होटल मालिक नहीं दिखा सके। एसडीएम ने कार्रवाई के लिए जिला पूर्ति विभाग के अफसरों को निर्देशित किया है।

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एसडीएम अंशिका दीक्षित रविवार की दोपहर करीब 2.30 बजे गुरुबक्शगंज के सहजौरा से जमीन की नापजोख कराकर वापस शहर लौट रही थी। तभी उन्हें इंदिरा नगर चौकी इंचार्ज निखिलेश कुमार के जरिए सूचना मिली कि पुलिस लाइंस चौराहे के निकट एक होटल में भारी मात्रा में कामर्शियल सिलिडर स्टोर किए गए हैं। एसडीएम ने होटल के गोदाम में छापा मारा तो वहां से 29 रिफिल और 23 खाली सिलिडर बरामद किए गए। जिला पूर्ति विभाग के जिम्मेदारों को भी मौके पर बुला लिया गया। होटल मालिक राम अवध अवस्थी ने बताया कि उन्हें इस नियम की जानकारी नहीं है कि एक साथ कितने सिलिडर रखे जाने हैं। सिलिडर की रिफिलिग जहां से होती है, वो एक साथ होटल में सिलिडर भेज देते हैं। रविवार को भी एक साथ 29 सिलिडर भरकर आए थे और उसके कुछ देर बाद ही एसडीएम आ गईं।

एसडीएम अंशिका दीक्षित ने बताया कि एक ही स्थान पर बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के इतने सिलिडर रखना उचित नहीं है। होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं।

एक स्थान पर 100 केजी से ज्यादा नहीं

जिला पूर्ति विभाग के एआरओ सुरेश कुमार ने बताया कि एक स्थान पर 100 केजी वजन से ज्यादा के सिलिडर नहीं रखे जा सकते। ज्यादा सिलिडर रखने हैं तो इसके लिए अग्निशमन विभाग से परमिशन लेनी होती है। होटल मालिक एक भी सिलिडर का लाइसेंस नहीं दिखा सके। एक गैस एजेंसी को सारे सिलिडर सिपुर्द कर दिए गए हैं। इस प्रकरण में केस दर्ज कराया जाएगा।


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