श्रीगणेश होटल के संचालक पर कसा शिकंजा, एफआइआर
रायबरेली : आचार संहिता लागू होने के बाद भी एक दल के प्रचार करने के मामले में होटल संचालक पर शिकंजा क
रायबरेली : आचार संहिता लागू होने के बाद भी एक दल के प्रचार करने के मामले में होटल संचालक पर शिकंजा कस गया है। दो लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। इसमें एक आरोपित होटल संचालक के परिवार का सदस्य है तो दूसरा रेस्टोरेंट का वर्कर।
शहर कोतवाली क्षेत्र में मलिकमऊ रोड पर प्रभु टाउन के निकट श्रीगणेश होटल में ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल बाउचर में नमो अगेन-2019 लिखा था। इस चुनावी समर में होटल संचालक के यह लिखवाने के पीछे मकसद बिल्कुल साफ था। इसकी शिकायत जिला प्रशासन को तक पहुंची। एडीएम प्रशासन राम अभिलाष के निर्देश पर फ्लाइंग स्क्वॉड टीम प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह समेत अन्य अफसरों ने बुधवार को होटल पर पहुंच कर जांच की थी। जिसमें आरोप सही मिले। हालांकि होटल संचालक ने छापेमारी के बाद तत्काल एक पार्टी का प्रचार करने वाली इन लाइनों को बिल से हटा दिया था। मगर, प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया। इसी के बाद प्रकरण में दो लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई।
इनके खिलाफ हुई एफआइआर
शहर कोतवाल अतुल कुमार सिंह का कहना है कि श्रीगणेश होटल के मामले में सौरभ गुप्ता निवासी कोतवाली नगर रायबरेली और दीपू चौधरी निवासी गुरुगोविद सिंह मार्ग अमृत नगर शहर कोतवाली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सौरभ होटल मालिक के परिवार का बताया जाता है। जबकि दीपू वहां काम करता है। इस मामले में कहीं न कहीं होटल मालिक की भी संलिप्तता है। जांच के बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।