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UP PSC ने ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता में महत्वपूर्ण बदलाव किया, फार्मेसी संग ये डिग्री मान्य होगी

By Amlendu Tripathi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sun, 20 Sep 2026 12:41 PM (IST)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP PSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर पद की शैक्षिक योग्यता में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, अब ...और पढ़ें

उप्र लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए शैक्षिक योग्यता में महत्वपूर्ण बदलाव कर अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है।

उप्र लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए शैक्षिक योग्यता में महत्वपूर्ण बदलाव कर अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा है।

HighLights

  1. फार्मेसी के साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबॉयोलाजी की डिग्री मान्य होगी

  2. उप्र लोक सेवा आयोग ने अर्ह अभ्यर्थियों से 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक मांगा आवेदन

राज्य ब्यूरो, जागरण प्रयागराज। ड्रग इंस्पेक्टर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP PSC) की ओर से शनिवार को जारी पत्र में आवश्यक योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।

विश्वविद्यालय की भी डिग्री होनी चाहिए

इसके तहत अब अभ्यर्थी के पास फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंसेज में डिग्री या मेडिसिन में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी विषय में विशेषज्ञता वाली डिग्री होना आवश्यक है। यह डिग्री भारतीय कानून के तहत स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए। आयोग ने अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 21 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। विज्ञापन की अंतिम तिथि 22 जनवरी तक शैक्षिक अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थी 21 सितंबर से आवेदन कर सकेंगे।

18 महीने का अनुभव होना चाहिए

यूपी पीएससी के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार अभ्यर्थी के पास ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स रूल्स, 1945 की अनुसूची ‘सी’ में शामिल कम से कम किसी एक पदार्थ के निर्माण में 18 महीने का अनुभव होना चाहिए। विकल्प के रूप में लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अनुमोदित प्रयोगशाला में ऐसे पदार्थों के परीक्षण का 18 महीने का अनुभव भी स्वीकार्य है। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार के ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में अनुसूची ‘सी’ में शामिल पदार्थों का निर्माण करने वाली फर्मों के निरीक्षण का तीन वर्ष का अनुभव भी निर्धारित योग्यता के विकल्प के तौर पर दिया गया है।

डिग्री को आधार माना जाएगा 

आदेश में पूर्व में चली आ रही योग्यता और संशोधित व्यवस्था का उल्लेख है। स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी, फार्मास्युटिकल साइंसेज अथवा क्लिनिकल फार्माकोलाजी या माइक्रोबायोलाजी में विशेषज्ञता सहित मेडिसिन की डिग्री को आधार माना जाएगा।

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