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चंदा कोचर को झटका: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, मेरठ ट्रायल कोर्ट में चलेगी सुनवाई

By Jagran NewsEdited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Fri, 16 Oct 2026 05:30 AM (GMT+05:30)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी है, जिससे अब मेरठ की ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व एमडी एवं सीईओ चंदा कोचर।

आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व एमडी एवं सीईओ चंदा कोचर।

HighLights

  1. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चंदा कोचर की याचिका खारिज की।

  2. मेरठ की ट्रायल कोर्ट में अब कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

  3. याचिकाकर्ता ने गलत तथ्यों पर शिकायत का आरोप लगाया था।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व एमडी एवं सीईओ चंदा कोचर द्वारा दाखिल याचिका जोर नहीं दिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की एकलपीठ ने यह आदेश देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ाए। प्रकरण मेरठ के शिकायत वाद संख्या 494/2019 (राजेश कुमार बनाम एमडी/सीईओ आइसीआइसीआइ बैंक लि. व अन्य) से जुड़ा है।

इसमें अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम कोर्ट नंबर सात मेरठ ने 29 नवंबर 2019 को धारा 406, 420 आइपीसी के तहत समन जारी किया था। इसी को रद करने के लिए चंदा कोचर ने धारा 482 के तहत वर्ष 2022 में याचिका दाखिल की थी।

 गलत तथ्यों पर शिकायत दर्ज

याची पक्ष का तर्क था कि शिकायतकर्ता राजेश कुमार आइसीआइसीआइ बैंक में लीगल मैनेजर पद पर कार्यरत थे और उनका स्थानांतरण मेरठ से मिजोरम किया गया था। सेवा संबंधी विवाद को लेकर बैंक अधिकारियों को परेशान करने के लिए गलत तथ्यों पर यह शिकायत दर्ज कराई गई है।

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यह भी बताया गया कि सह-अभियुक्तों द्वारा दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने 18 जनवरी 2020 को उक्त शिकायत वाद की कार्यवाही पर पहले ही रोक लगा रखी थी और वह स्टे अभी भी प्रभावी है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने कहा कि वे इस याचिका को ‘प्रेस’ नहीं करना चाहते।