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बरेली हिंसा के मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी इलाहाबाद HC में खारिज, IMC प्रमुख भी है

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Fri, 05 Jun 2026 07:53 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jun 2026 09:26 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज ...और पढ़ें

बरेली हिंसा का मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा। जागरण आर्काइव

बरेली हिंसा का मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. अभियोजन ने बताया घटना का मास्टर माइंड, 10 केसों में है नामजद

  2. हाई कोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा- राजनीतिक दवाब में फंसाया गया

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के मुख्य आरोपित और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया। यह जमानत अर्जी इस्लामियां ग्राउण्ड में 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा मामले में थाना बारादरी में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम में दर्ज केस में दी गई है।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया था

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया गया था कि 26 सितंबर 2025 को बरेली में नमाज के बाद भड़की हिंसा सुनियोजित थी। शहर में कई स्थानों पर आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले किए गए। हिंसा के पीछे तौकीर रजा की मुख्य भूमिका थी। हिंसा से जुड़े 10 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। सभी में मौलाना तौकीर रजा नामजद है।

पुलिस ने इसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है

पुलिस ने उसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि तौकीर रजा को राजनीतिक दबाव में फंसाया गया है। आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

फतेहगढ़ जेल में बंद है तौकीर रजा

बरेली में हिंसा भड़काने का मास्टर माइंड मौलाना तौकीर रजा खान फिलहाल फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ बरेली के बारादरी, कोतवाली, कैंट, किला और प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। ट्रायल कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा व अन्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।