उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक, 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट। जागरण
HighLights
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई।
उत्तर कुंजी में बदलाव पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की थी।
मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय और 44 अन्य की याचिकाओं पर दिया है।
उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जिसके लिए 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा का परिणाम सात मई को घोषित किया गया, जिसमें 12,733 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए उत्तीर्ण घोषित किया गया।
अंतिम परिणाम 14 जुलाई को जारी किया गया था। याचीगण के अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार भर्ती बोर्ड ने प्रोविजनल उत्तर कुंजी 23 मार्च को जारी की थी, जबकि फाइनल उत्तर कुंजी सात मई को जारी की गई, जिसमें कई प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया।
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इस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि एक प्रश्न 2.5 अंक का था और कुछ अभ्यर्थी इसी कारण असफल हो गए। कुछ अभ्यर्थी अगली प्रक्रिया में चयनित हुए, लेकिन अंतिम परिणाम में वे एक या दो अंक से असफल हो गए। अभ्यर्थियों ने बदलाव किए गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति की, लेकिन भर्ती बोर्ड ने इसे ध्यान में नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाएं दाखिल की गईं।
