संभल शिक्षक निलंबन मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिनों में जांच पूरी करने के दिए निर्देश, निलंबन पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के शिक्षक मोहम्मद अनजर अहमद के निलंबन पर रोक लगा दी है, जिन पर छात्रों ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।
HighLights
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक मोहम्मद अनजर अहमद को राहत दी।
विभागीय जांच पूरी होने तक निलंबन आदेश स्थगित रखने का निर्देश।
कोर्ट ने 15 दिन में जांच पूरी करने का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्कूल में छात्रों से इस्लामी प्रार्थना कराने और इससे मत से जुड़े रंग के वस्त्र पहनाने के आरोप में निलंबित संभल के शिक्षक मोहम्मद अनजर अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दी है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने विभागीय जांच पूरी होने तक निलंबन आदेश को स्थगित रखने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने अधिकारियों को जांच कानून के अनुसार जल्द से जल्द, बेहतर होगा कि 15 दिन में पूरी करने को कहा है। संभल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 10 मई को शिक्षक को निलंबित किया था। उस समय वह प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। आरोप था कि विद्यालय में छात्र इस्लामी प्रार्थना करते और ऐसी कपड़े पहनते थे, जिससे वे विशेष समुदाय से संबंधित प्रतीत होते थे।
शिक्षक ने निलंबन को चुनौती देते हुए कहा कि जिस अवधि की घटना बताई गई है, उस दौरान वह स्वीकृत मेडिकल अवकाश पर थे और अस्पताल में भर्ती थे। इसलिए घटना के समय विद्यालय में उनकी मौजूदगी नहीं थी। सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए रिकार्ड के आधार पर शिक्षक के प्रार्थना के दौरान मौजूद होने की बात कही।
सात सितंबर को सुनवाई में बताया गया कि तीन सितंबर को शिक्षक को आरोपपत्र दिया जा चुका है। इसके साथ लगे दस्तावेजों में 14 नवंबर 2025 से पहले शिक्षक के प्रार्थना में मौजूद होने की बात कही गई है।
हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर आरोपों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। शिक्षक अपने स्पष्टीकरण और दस्तावेज विभागीय जांच में प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें अपनी निर्दोषता साबित करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निलंबन आदेश का भविष्य जांच के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।
