सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने वाले CJP के सदस्य गौरव भारती की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सदस्य ...और पढ़ें

HighLights
गौरव भारती की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई।
फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल का वीडियो बनाने का था आरोप।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से आठ सप्ताह में जवाब मांगा।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल की जर्जर स्थिति का वीडियो बनाने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सदस्य गौरव भारती उर्फ गौरव कुमार की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
अपीलार्थी के खिलाफ एफआईआर थाना नवाबगंज, फतेहगढ़ में 19 अगस्त को दर्ज की गई है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता को नोटिस जारी
आरोप है कि याची ने अवैध रूप से स्कूल का वीडियो बनाया और उसकी स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोप निराधार हैं और इसी तरह के मामले में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के आठ सितंबर के आदेश के आलोक में याची के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना। शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया है और सभी प्रतिवादियों को आठ सप्ताह में काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
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