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फर्जी पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भेजा आजम खां और अब्दुल्ला को नोटिस, सजा बढ़ाने की मांग पर होगी सुनवाई

Published: Fri, 25 Sep 2026 04:42 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को नोटिस ...और पढ़ें

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HighLights

  1. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला को नोटिस भेजा।

  2. राज्य सरकार ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सजा बढ़ाने की मांग की।

  3. आजम और अब्दुल्ला ने भी अपनी सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड बनवाने के मामले में पूर्व मंत्री आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री और उनके बेटे की सजा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने इसकी सुनवाई की।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने पक्ष रखा। कहा कि आजम खां और अब्दुल्ला दोनों गंभीर आपराधिक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। धारा 467 आइपीसी में उम्रकैद तक की सजा का प्रविधान है, मगर ट्रायल कोर्ट ने कम सजा दी है।

वहीं आजम खां और अब्दुल्ला ने भी ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को अनुचित बताते हुए उसके खिलाफ हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को एक साथ संबद्ध कर सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में रामपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को सात सात साल और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में आजम और राज्य सरकार दोनों की ओर से याचिका दाखिल की गई। सेशन कोर्ट ने आजम की सजा बढ़ा कर 10 वर्ष कर दी मगर अब्दुल्ला के जुर्माने में वृद्धि की और सात साल की सजा का आदेश बरकरार रखा।

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