स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व शिष्य मुक्तानंद ब्रह्मचारी को इलाहाबाद HC से राहत, उनके खिलाफ अवमानना याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुक्तानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।
HighLights
आशुतोष महाराज ने दायर की थी, लगाया था जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप
याचिका में आरोप था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सभाएं कर रहे
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तथा उनके शिष्य मुक्तानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका खारिज कर दी है। आशुतोष महाराज ने उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जमानत की शर्तों उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में केस चलाया जाए।
शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका खारिज की
शुक्रवार को अवमानना याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने कहा कि यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो याची के पास इसे निरस्त कराने के लिए आवेदन दाखिल करने का वैधानिक उपाय उपलब्ध है। आशुतोष महाराज ने प्रयागराज के झूंसी थाने में पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया था।
याचिका में लगाया गया था आरोप
इससे पहले न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस अवमानना याचिका पर सुनवाई से स्वयं को यह कहते हुए अलग कर लिया था कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। इसके बाद मुख्य न्यायमूर्ति ने मामला न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत को सौंप दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सभाएं कर रहे हैं और सार्वजनिक बयान दे रहे हैं जो अदालत के आदेश का उल्लंघन है।
