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लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल की सुरक्षा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, कहा- धमकी और उत्पीड़न से बचाए पुलिस

By Jagran NewsEdited By: Sachin Sharma
Published: Sun, 18 Oct 2026 09:00 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ...और पढ़ें

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HighLights

  1. हाई कोर्ट ने लिव-इन जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

  2. पुलिस को जान और शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा करने का आदेश।

  3. धमकी, हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए पुलिस को निर्देश।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पुलिस को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचियों की जान और शांतिपूर्वक जीने की आजादी की रक्षा की जाए तथा उन्हें धमकी, हिंसा और उत्पीड़न से बचाया जाए।

न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की एकलपीठ ने इटावा की शिखा यादव व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचियों ने शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप रोकने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने आपत्ति जताई कि याचियों में से केवल पहले ने शपथपत्र दाखिल किया है, जबकि दूसरे का शपथपत्र नहीं है। इस पर याचियों के अधिवक्ता ने संयुक्त शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा।

अदालत ने न्यायहित में दो सप्ताह की मोहलत देते हुए पुलिस को अगली सुनवाई तक जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

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