प्रसव पूर्व ¨लग निर्धारण कानूनन अपराध
प्रतापगढ़ : पीजी कालेज के सभागार में शुक्रवार को एक गोष्ठी आयोजित की गई।
प्रतापगढ़ : पीजी कालेज के सभागार में शुक्रवार को एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान पीसीपीएनडीटी एक्ट, कन्या भ्रूण हत्या निषेध एवं बालिका शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर चर्चा हुई। सीओ पट्टी जीडी मिश्र ने कहा कि प्रसव पूर्व ¨लग निर्धारण कानूनन अपराध है। यदि कोई इस तरह का अपराध करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। इस तरह के अपराध के लिए सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डा. राम भजन अग्रहरी ने कहा कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका है, ऐसे में हमें यह संतुलन बनाए रखना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निश्शुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. रागिनी सोनकर प्राध्यापक बीएड विभाग ने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही हैं, जरूरत है उन्हें संरक्षण एवं समानता दिए जाने की। इस अवसर पर पीएलवी राम प्रकाश पांडेय ने पीसीपीएनडीटी एक्ट एवं कन्या भ्रूण हत्या निषेध पर विस्तार से चर्चा की। संचालन प्रभात पांडेय ने किया। इस अवसर पर डॉ राकेश शुक्ला, सुनील मिश्रा, महिमा ¨सह, अंकिता ¨सह, रितिका, समा बानो, सुषमा चतुर्वेदी, रागिनी यादव, माया तिवारी, शिवानी पाठक आदि थे।
कुपोषण के रोकथाम की दी जानकारी : बिहार ब्लाक सभागार में शुक्रवार को बाल विकास विभाग द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सीडीपीओ विहार कलावती मौर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के कारगर उपाय बताए। खंड विकास अधिकारी बाबूराम, कुसुम पांडेय, अंबा पांडेय, सुभद्रा, मनोरमा, रामेश्वरी आदि थीं।