प्रतापगढ़ में उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, सिलेंडर आग मामले में बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा
प्रतापगढ़ उपभोक्ता आयोग ने सिलेंडर से लगी आग के मामले में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति ...और पढ़ें

HighLights
उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
जंग लगे सिलेंडर से आग लगने पर दो महिलाएं झुलसी थीं।
बीमा कंपनी को 3 लाख रुपये और 30 हजार रुपये देने होंगे।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रयागराज की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी को एक मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन लाख रुपये क्षतिपूर्ति परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि परिवादी को मानसिक व वाद खर्च की धनराशि करीब तीस हजार रुपये आदेश की तिथि से 60 दिन के भीतर अदा करनी होगी।
प्रकरण अंतू के सिरखोरी गांव के ओम प्रकाश से जुड़ा है। उनके अनुसार 23 अप्रैल 2016 को शहर की घरेलू गैस एजेंसी से जंग लगा हुआ पुराना सिलेंडर उसे प्राप्त हुआ। कई बार शिकायत के बाद सिलेंडर बदला नहीं गया। सिलेंडर की वजह से उसी दिन शाम के समय घर में आग लगने के बाद दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जबकि करीब पांच लाख का घरेलू सामान आग की लपटों में नष्ट हुआ।
झुलसी महिलाओं का उपचार भी कई निजी अस्पताल से वर्तमान में होने की जानकारी परिवादी की ओर से दी गई। आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सदस्य ममता गुप्ता, सदस्य सहसराम पांडेय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद विपक्षी संख्या तृतीय बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।
