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एडीओ पंचायत सहित तीन सचिव को नोटिस

ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों का अभिलेख न देने पर डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत सहित तीन सचिव को नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Dec 2019 10:59 PM (IST)Updated: Sun, 29 Dec 2019 06:04 AM (IST)
एडीओ पंचायत सहित तीन सचिव को नोटिस

संसू, प्रतापगढ़ : ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों का अभिलेख न देने पर डीपीआरओ ने एडीओ पंचायत सहित तीन सचिव को नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस के जरिए यह भी बताया कि अगर सोमवार तक अभिलेख न मिले तो इन सभी का निलंबन होना तय है। इससे अफसरों में खलबली मची हुई है। सांगीपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत राकी में राज्य वित्त, 14वां वित्त, मनरेगा सहित अन्य मदों में हुए विकास कार्यो में अनियमितता होने की शिकायत लोकायुक्त के यहां हुई थी। इसकी जांच को टीम गठित हुई है। एडीओ पंचायत आद्या प्रसाद व सचिव अशोक कुमार, समरजीत भारती व रेनू यादव ने कार्यो के अभिलेख नहीं दिए। इससे जांच प्रभावित हो रही है। इस पर डीपीआरओ ने इन सभी को नोटिस जारी कर सचेत किया है। डीपीआरओ ने बताया कि नोटिस देकर सचेत किया गया है। बीज कारोबारी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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संसू, कुंडा: बीज कारोबारी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है। कुंडा नगर निवासी लालचंद्र ने रोडवेज बस अड्डा के सामने बीज की दुकान खोल रखी है। लालचंद्र का बीज का कारोबार उत्तराखंड के ऊधमपुर के रहने वाले रोहित शर्मा, जो बीज कंपनी के मालिक हैं से किया जाता रहा। वर्ष 2018 में लालचंद्र ने माल मंगवाने के लिए 14 लाख रुपये का चेक रोहित शर्मा को दिया था। रोहित ने न तो माल भेजा और न ही पैसा वापस किया। बार-बार कहने के बाद भी रोहित शर्मा ने पैसा वापस नही किया। शनिवार को पीड़ित दुकानदार लालचंद्र की तहरीर पर पुलिस ने रोहित शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कोतवाल डीपी सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।


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