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दुष्कर्म के मुल्जिम को 10 साल की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित इंदल उर्फ इंद्रजीत वर्मा निवासी हुलासगंज थाना लालगंज को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में 50 फीसद पीड़िता को दिया जाए।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Mar 2021 10:31 PM (IST)Updated: Sat, 06 Mar 2021 10:31 PM (IST)
दुष्कर्म के मुल्जिम को 10 साल की सजा
दुष्कर्म के मुल्जिम को 10 साल की सजा

संसू, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित इंदल उर्फ इंद्रजीत वर्मा निवासी हुलासगंज थाना लालगंज को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि में 50 फीसद पीड़िता को दिया जाए।

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वादिनी के अनुसार वह नौ अप्रैल 2014 को गंगा स्नान करने गई थी। वह लौटकर जब घर आई तो उसकी 16 वर्षीय बेटी गायब थी। पड़ोसियों से जानकारी मिली कि उसे गांव का इंदल पुत्र इंद्रजीत वर्मा से भगा ले गया है। उसकी बेटी को भगाने में इंदल की मां ने भी सहयोग किया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से एडीजीसी देवेश त्रिपाठी, अशोक कुमार त्रिपाठी व राजेश त्रिपाठी ने साक्ष्यों को पेश किया। कोर्ट ने इंदल उर्फ इंद्रजीत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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गैंगस्टर के आरोपितों को को सजा

संसू, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी मधु डोगरा ने मोहम्मद इमरान व तौफीक निवासीगण अस्थान थाना नवाबगंज को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाने पर आठ साल आठ माह का कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज नामवर सिंह के अनुसार 11 जुलाई 2012 को गश्त के दौरान लोगों से जानकारी हुई कि मोहम्मद इमरान का एक संगठित गिरोह है। वह अनैतिक लाभ लेकर लोगों को परेशान करता है। उसका एक आपराधिक इतिहास है। न्यायालय ने मोहम्मद इमरान व तौफीक को दोषी पाने पर सजा सुनाया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अंबिकेशमणि ने की।


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