गाड़ी रिलीज न करने पर कोर्ट में पेश हुए दीवान के साथ कोतवाल
प्रतापगढ़ रिलीज करने के आदेश के ढाई साल बाद भी वाहन स्वामी को इनोवा न देने पर सीजेएम ने दीवान और कोतवाल को कोर्ट में तलब किया।
प्रतापगढ़ : रिलीज करने के आदेश के ढाई साल बाद भी वाहन स्वामी को इनोवा न देने पर सीजेएम ने सोमवार को दीवान के साथ कोतवाल को कोर्ट में तलब कर दिया। दीवान के स्पष्टीकरण के बाद अब कोर्ट ने कोतवाली में पूर्व में रहे दीवान और कोतवाल को 17 अक्टूबर को तलब किया है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के जहनईपुर गांव निवासी हरिशंकर सरोज पुत्र भगेलू की इनोवा को लगभग ढाई साल पहले कोतवाली पुलिस ने सीज कर दिया था। इस मामले में 14 अप्रैल 2017 को सीजेएम ने इनोवा को रिलीज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक पुलिस ने इनोवा को रिलीज नहीं किया। पुलिस का कहना था कि कोतवाली में इनोवा नहीं खड़ी है। इस पर एक दिन हरिशंकर ने देखा कि उनकी इनोवा पुलिस लाइन में जर्जर हालत में खड़ी है। तब उन्होंने कोर्ट में इसकी जानकारी दी।
इस पर सीजेएम कमल सिंह ने शहर कोतवाल और दीवान को सोमवार को कोर्ट में तलब किया था। शाम लगभग साढ़े चार बजे कोतवाल सुरेंद्र नाथ, दीवान सज्जन लाल इनोवा के साथ दीवानी न्यायालय परिसर पहुंचे। इनोवा पुलिस लाइन से क्रेन से खींचकर लाई गई। कोर्ट में पेश होने के दौरान दीवान सज्जन लाल ने लिखित स्पष्टीकरण दिया कि उनके पहले तैनात रहे दीवान मिर्जा मसर्रत अली ने मालखाने का चार्ज सौंपने के दौरान इस इनोवा को उनके सुपुर्द नहीं किया था। लिहाजा इस मामले में मिर्जा मसर्रत अली को तलब किया जाए। अब सीजेएम ने 17 अक्टूबर को मानिकपुर थाने में तैनात दीवान मिर्जा मसर्रत अली और तत्कालीन विवेचक को तलब किया है।