प्रतापगढ़ में त्योहारों के दौरान सावधानी बरतने के लिए जारी की गई गाइडलाइन
माह अक्टूबर से दिसंबर के बीच पड़ने वाले मुख्य त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए शासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
प्रतापगढ़, जेएनएन। माह अक्टूबर से दिसंबर के बीच पड़ने वाले मुख्य त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए शासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस बाबत जिलाधिकारी ने गाइड लाइन के बाबत सावधानी बरतने के निर्देश के पालन को आवश्यक बताया है।
अगले ढाई माह तक कई त्योहार
अगले करीब ढाई माह तक नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस आदि त्योहार और पर्व मनाए जाएंगे। इस दौरान जगह-जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक पूजा, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, विसर्जन जैसी गतिविधियां संचालित होती हैं। इनमें क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह के जुटने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए शासन द्वारा गाइड लाइन जारी कर दी गई है। गोला बनाकर रखी जाएगी दूरी
जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल के विषय में स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाईजर्स, थर्मल स्कैनिग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त (गोला) चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रवेश द्वारा पर ही हैंड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगा। दर्शकों के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग एवं यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएंगे। केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिये उपयुक्त माने जाएंगे, जिसमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण नहीं होंगे। दर्शकों को फेस कवर/मास्क का उपयोग तथा कार्यक्रम स्थल के अंदर एवं बाहर शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
पेयजल की व्यवस्था जरूरी
कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जायेगी, जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप एवं गिलास का प्रयोग किया जायेगा। वातानुकूलन आदि के लिये सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन किया जायेगा। इसके अनुसार एसी का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी रनेज 40-70 डिग्री के अन्तर्गत रखना होगा।
कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों पर प्रतिबंध
कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी। शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने के लिए आयोजकों द्वारा यथोचित मैनपावर (मानव शक्ति) तैनात किए जाएं। कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ के लिए आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा फेस कवर्स, मास्क, हैंड सैनेटाइजर्स, साबुन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम आयोजक एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विषय में बताया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए। यह नियम कार्यक्रम के आयोजकों एवं प्रबंधकों व उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा। संचरण मानकों का सख्ती से पालन करें।
मूर्तियों का आकार छोटा होगा, सड़क पर नहीं रहेगी भीड़
मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक खाली स्थान पर की जाये, उनका आकार छोटा रखा जाएगा। मैदान की क्षमता से अधिक लोग नहीं रहेंगे। चौराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया नहीं रखा जाएगा। आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन आयोजन समितियों से विचार विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार ही अपना काम करेगा। मूर्तियों के विसर्जन में यथा संभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहेंगे। रैली/विसर्जन आदि के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों का पालन अवश्य किया जाए।