दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल की कैद
संसू, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाने प
By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Aug 2018 11:08 PM (IST)Updated: Thu, 30 Aug 2018 11:08 PM (IST)
संसू, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाने पर जितेंद्र कुमार पुत्र भागीरथी निवासी भैरवपुर नरायनपुर जेठवारा को 10 साल के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जेठवारा थाना के एक गांव की एक किशोरी 10 जनवरी 2011 को खेत की ओर गई थी। उसी दौरान जितेंद्र व उसका पिता भागीरथी लड़की को भगा ले गए। जितेंद्र ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने जितेंद्र के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने सजा सुनाई। मुकदमे में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी मोहम्मद नसीम खां ने किया।
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