हत्या में तीन भाइयों समेत छह को उम्रकैद
जनपद सत्र न्यायाधीश महताब अहमद ने चुनावी रंजिश को लेकर हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत छह आरोपितों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को नौ हजार रुपये अर्थदंड समेत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
पीलीभीत,जेएनएन: जनपद सत्र न्यायाधीश महताब अहमद ने चुनावी रंजिश को लेकर हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत छह आरोपितों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को नौ हजार रुपये अर्थदंड समेत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा होने पर मृतक के स्वजन को 75 प्रतिशत धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। एक अन्य आरोपित की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गई। बीसलपुर थाना क्षेत्र के मुहल्ला हबीबुल्ला खां जुनूबी निवासी इश्तियाक ने थाना में 5 जुलाई 2002 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि भतीजा हसीन उ़र्फ बंटी दोपहर परचूनी की दुकान पर सौदा लेने जा रहा था। मुहल्ले के सलीम बेग और असलम से चुनावी रंजिश चल रही थी। इसी वजह से पप्पू उ़र्फ जाहिद बेग , आरिफ बेग,फहीम बेग पुत्र सलीम बेग ,मोहम्मद तौकीर शरीफ व असलम बेग कुछ अन्य लोग हाथों में तलवार नाजायज असलहा लेकर बंदूकों व् तमंचों से ताबड़तोड़ फायर करने लगे जिससे भतीजे हसीन उ़र्फ बंटी की मौके पर मृत्यु हो गई। फायरिग के शोर पर बसीम, हनीफ,सगीर उ़र्फ मामा गुड्डू ,आयशा नत्थू व असलम आ गए । उन लोगों को भी तलवारों व लाठियों से हमलाकर घायल कर दिया। सलीम बेग ने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया। गुड्डू के गर्दन में गोली मारी बसीम के बाएं हाथ में गोली लगी गंभीर हालत में लेकर आया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना में सलीम बेग,आरिफ बेग,फईम बेग, शरीफ, असलम बेग,तौकीर, पप्पू उ़र्फ जाहिद बेग को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। सुनवाई के दौरान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र मोहन दीक्षित ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए वही आरोपितों ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरिफ बेग ,फहीम बेग ,पप्पू उ़र्फ जाहिद बेग (तीनो सगे भाई) ,शरीफ ,असलम,तौकीर को दोषी पाते हुए 9-9 हजार रुपये अर्थदंड समेत आजीवन कारावास से दंडित किया। एक अन्य आरोपित सलीम बेग की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई।