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बाघ की हत्या में छह ग्रामीणों पर मुकदमा

लखीमपुर खीरी की किशनपुर सेंचुरी की मैलानी रेंज में बाघ की पीटकर हत्या कर दी गई थी के मामले में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 11:11 PM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 11:11 PM (IST)
बाघ की हत्या में छह ग्रामीणों पर मुकदमा

पीलीभीत : लखीमपुर खीरी की किशनपुर सेंचुरी की मैलानी रेंज में बाघ की पीटकर हत्या कर दिए जाने के मामले में वन विभाग की ओर से छह लोगों को नामजद तथा कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम समेत विभिन्न अपराधिक धाराएं लगाई गई हैं।

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किशनपुर सेंक्चुअरी में चार नवंबर को शाम करीब चार बजे मैलानी रेंज की बीट संख्या-37 में एक बाघ की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में वनरक्षक मोहन राम ने सेहरामऊ उत्तरी थाना में तहरीर देकर नामजद छह लोगों समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बब्लू पुत्र जगदीश, मुकेश पुत्र सुभाष, लाल बहादुर पुत्र राम प्यारे, चौथी पुत्र नरेश, सुभाष पुत्र रामफुल्फ, ओम प्रकाश पुत्र रामचंद्र व कई अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं। इन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम समेत कई अपराधिक धाराएं लगाई गई हैं। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि वनरक्षक मोहन राम अपने साथी कर्मचारियों के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान चलतुआ गांव के पास जंगल में मारो मारो की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाकर देखा गया, तो गांव के काफी संख्या में लोग लाठी डंडे, बल्लम, कुल्हाड़ी से बाघ को मार रहे थे। घटना के समीप पहुंचने पर गांव वाले उन पर हमलावर हो गए। चलतुआ नहर पुल पर आने के बाद उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की सूचना दी गई। इस दौरान महावतों को भी ग्रामीणों ने पिटाई की। रिपोर्ट में कहा गया किया टाइगर आपरेशन में लगाए गए ¨पजरे और ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया। महावतों व चारा कटर को बंधक बना लिया गया। जान से मारने का प्रयास किए जाने, अवैध रूप से संरक्षित वन में प्रवेश कर प्रतिबंधित वन्यजीव बाघ की हत्या करने, राजकीय कर्मचारियों को धमकाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, राजकीय संपत्ति को नुकसान करने समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में सब इंस्पेक्टर संजय कुमार ¨सह को जांच अधिकारी बनाया गया।


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