शिवानी हत्याकांड: दूसरी बार अंतिम रिपोर्ट खारिज, आरोपी पर कुर्की का आदेश और जांच अधिकारी पर गिरेगी गाज
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिवानी हत्याकांड में पुलिस की दूसरी अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी है। आरोपी रामगोपाल को तलब किया ...और पढ़ें

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HighLights
धारा 83 के तहत कुर्की करने का दिया आदेश, अगली सुनवाई पांच नवंबर को
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। अमरिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हत्या कर शव छिपाने के मामले में पुलिस की ओर से दूसरी बार दाखिल अंतिम रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट शिप्रा सिंह ने निरस्त कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वादिनी की आपत्ति व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपित रामगोपाल को तलब किया।
विवेचना में लापरवाही पर विवेचक और पर्यवेक्षण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी (उत्तर प्रदेश) और डीएम को पत्र भेजने का आदेश भी दिया। अदालत ने पहले रामगोपाल के खिलाफ समन, जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ।
इसके बाद न्यायालय ने उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने और सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया। मामले में सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की गई है।
कैसे सामने आया मामला
अमरिया थाना क्षेत्र के कैचुटांडा गांव निवासी छद्म्मी लाल की पत्नी शीला देवी ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी पुत्री शिवानी 26 जुलाई 2018 को अमरिया में डाॅ. मेजर सिंह की दुकान पर काम करने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी।
बाद में गुमशुदगी के मामले को अपहरण में तरमीम किया गया। विवेचना में पुलिस ने सरेंदा पट्टी गांव के रामगोपाल को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर शिवानी का शव व मोबाइल बरामद करने का दावा किया था।
इसके बाद उसे जेल भेजा गया। विवेचक ने जांच पूरी कर न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। अदालत ने जिला कारागार को आदेश दिया था कि किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर रामगोपाल को रिहा किया जाए। इसके बाद वह जेल से छूट गया।
वादिनी को अंतिम रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया तो उन्होंने आपत्ति दाखिल की। अदालत ने पुनर्विवेचना का आदेश दिया, लेकिन विवेचक ने दोबारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी।
इस पर शीला देवी ने अधिवक्ता के माध्यम से फिर आपत्ति दी। सुनवाई और अभिलेखों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर रामगोपाल को हत्या के मामले में आरोपित के रूप में तलब किया।
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